Divyang Scooty Yojana 2024: राजस्थान सरकार ने विकलांग को स्कूटी देने की योजना के पोर्टल को एकबार फिर से ओपन कर दिया है। तो जो भी प्रदेश में विकलांग है और फ्री स्कूटी लेना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने आवेदन स्वीकृत करना शुरू कर दिया है।
बता दें की सरकार की ओर से हर साल 5000 विकलांग को निशुल्क स्कूटी इस योजना के माध्यम से वितरित की जाती है। किंतु इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता के नियमो को भी बनाया है जिसे फॉलो करने के बाद ही आप दिव्यांग स्कूटी स्कीम का लेबल सकता है।
Contents
राजस्थान विकलांग स्कूटी के लिए पोर्टल हुआ शुरू, ये है लास्ट डेट
आपको बता दें की वित्त वर्ष 2024 में दिव्यांगो को स्कूटी देने के लिए सरकार ने एसएसओ पोर्टल फिर से ओपन कर दिया है जहां पर विजिट करते पात्र विकलांग व्यक्ति स्कूटी के लिए आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल को 25 सितंबर के दिन खोला गया है और इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 तय की गई है। इसलिए ऐसा कोई ही व्यक्ति जो दिव्यांग है और स्कूटी लेना चाहता है तो वह 30 नवंबर से पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं।
इन लोगो को दूसरी बार करना होगा आवेदन
आपको बता दें की जब भी Rajasthan Vikalang Scooty Yojana के तहत पोर्टल को ओपन किया जाता है तब कई सारे लाभार्थी आवेदन करते है किंतु सरकार के टारगेट के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में केवल 5000 विकलंगो को ही स्कूटी दी जाती है। तो ऐसे कोई भाई बहन जिसने इससे पहले स्कूटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था किंतु किसी कारणवश स्कूटी नही मिल पाई है तो उसे भी अब 30 नवंबर तक दुसरी बार आवेदन करना जरूरी है।
सरकार के टारगेट की तुलना में यदि आवेदन की संख्या अधिक हो जाती है विभागाध्यक्ष के द्वारा लिया गया फैसल अंतिम माना जाएगा।
ये है पात्रता के नियम
इस योजना के तहत केवल ऐसे विकलांग को ही फ्री स्कूटी मिल सकती है जो राजस्थान के मूल निवासी है और आवेदन करने वाला लाभार्थी 50% या फिर इसे ज्यादा शारीरिक रूप से विकलांग हो। इसके अलावा आवेदनकर्ता को दो पहिया वाहन चलाने की पूरी जानकारी होना जरूरी है। यानी उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यदि लाभार्थी दिब्यांग के पास पहले ही कोई वाहन मौजूद है तो उसका आवेदन निरस्त किया जाएगा। वही दूसरी ओर इस योजना के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है।
आवेदन करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- मूल निवास का प्रमाण
- आयु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग होने का प्रमाणपत्र
- Driving licence
- मोबाइल नंबर
- वार्षिक आय का प्रमाण आदि
दिव्यांग स्कूटी योजना में कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
Divyang Scooty योजना में आवेदन करते समय इस स्टेप को जरूर फॉलो करें।
स्टेप 1: सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में sso portal को ओपन कर लें।
स्टेप 2: अब वहां पर आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज कर login कर लें।
Note: यदि आपका रजिस्ट्रेशन नही हुआ है तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एसएसओ पोर्टल पर जरूर कर लें।
स्टेप 3: लॉगिन होने के बाद आपको SJMS DSAP विकल्प का चयन कर लेना है।
स्टेप 4: अब आपकी स्क्रीन पर विकलांग स्कूटी योजना का फॉर्म खुल जाएगा। जिसमे पूछी गई जानकारी को दर्ज कर दें।
स्टेप 5: एकबार फिर से देखें की आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है या नही उसके बाद जरूरी दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड कर दें।
स्टेप 6: इतने स्टेप फॉलो करने के बाद आप submit के विकल्प पर क्लिक कर दें। बस अब आपका आवेदन पूरा हो चुका है।
जैसे ही आपका आवेदन सरकार की ओर से स्वीकृत किया जाता है तो आपको सूचित किया जाएगा और निशुल्क स्कूटी भी दी जाएगी।
यह भी पढ़ें: मां वाउचर योजना से मिलेगा निशुल्क सोनोग्राफी का लाभ